छत्तीसगढ़दुर्ग-भिलाई

ग्राम बिरेभाट में आबकारी विभाग की दबिश

अवैध शराब के विक्रय पर 02 आरोपियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

       दुर्ग।
कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में जिले में अवैध मदिरा विक्रय के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। ग्राम बिरेभाट में अवैध रूप से मदिरा विक्रय का शिकायत प्राप्त होने पर सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजेश जायसवाल द्वारा प्राप्त शिकायत पर संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए। आबकारी विभाग के वृत्त दुर्ग आंतरिक उत्तर के अंतर्गत ग्राम बिरेभाट में अवैध शराब बिक्री की शिकायत पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती निर्मला ठाकुर मय स्टॉफ द्वारा 18 मई 2024 को तड़के सुबह दबिश दी गई। जिसमें आरोपी अजय नौरंगे पिता दिलीप नौरंगे के कब्जे से 50 नग पाव देशी मदिरा मसाला, जिसकी मात्रा 9 बल्क लीटर तथा बाजार मूल्य 5500 रूपये है, जप्त किया जाकर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) तहत प्रकरण कायम किया गया। आरोपिया पार्वती नौरंगे पति दिलीप नौरंगे के कब्जे से 18 पाव देशी मदिरा मसाला, जिसकी मात्रा 3.24 बल्क लीटर एवं बाजार मूल्य 1980 रूपये है, जप्त किया जाकर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)ख के तहत प्रकरण कायम किया गया है।  उक्त प्रकरण में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती निर्मला ठाकुर, श्री धीरज कन्नौजिया, आबकारी उप निरीक्षण श्री अरविन्द साहू, श्री भूपेन्द्र नेताम, श्री प्रियांक ठाकुर आबकारी मुख्य आरक्षक प्रहलाद सिंह राजपूत, दया राम गोटे, श्री भोजराज रत्नाकर आबकारी आरक्षक श्री लोकनाथ इंदौरिया, श्री संदीप तिर्की ड्राईवर नोहर एवं दुर्गा साहू का सहयोग रहा।

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