छत्तीसगढ़दुर्ग

बारिश से हुई फसल नुकसान देखने कलेक्टर पहुंची खेतों में

कृषकों से रू-ब-रू चर्चा कर फसल क्षति की ली जानकारी

कलेक्टर सुश्री चौधरी ने मुआवजा/क्षतिपूर्ति देने की कार्यवाही शीघ्र तैयार करने अधिकारियों को दिये निर्देश

बीमा कंपनी टोल फ्री नंबर 1800-266-0700 एवं 14447 तथा व्हाट्सप नंबर 7304524888 पर कृषक दे सकते हैं जानकारी

72 घंटे के भीतर देनी होगी फसल क्षति की जानकारी
 

       दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने विगत दो दिवस जिले में हुई बारिश से हुए फसल नुकसान की जायजा लेने आज किसानों के खेतों तक पहुंची। इस दौरान कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारी भी साथ मौजूद थे। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने आज विकासखण्ड धमधा से बारिश प्रभावित गांव तुमाकला एवं खिलोराकला का भ्रमण कर कृषकों से रू-ब-रू चर्चा कर फसल क्षति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कृषि एवं राजस्व विभाग के मैदानी अधिकारियों को प्रभावित गांवों में फसल क्षति का आंकलन शीघ्र पूर्ण कर कृषक सूची तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रकरण तैयार कर मुआवजा/क्षतिपूर्ति की देने कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने निर्देशित किया। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम रबी वर्ष 2023-24 हेतु गेंहू सिंचित, गेंहू असिंचित, चना एवं राई फसले अधिसूचित है। उक्त में 42253 हेक्टेयर क्षेत्र के 29408 कृषकों का फसल बीमा आवरण किया गया है। जिले में स्थानीय आपदा अंतर्गत असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि के कारण रबी फसलों यथा चना एवं गेंहू फसल को क्षति हुई है। जिसमें विकासखण्ड धमधा के 127 ग्रामों में 9769.17 हेक्टेयर रकबा क्षेत्र में से चना फसल रकबा 4691.55 हेक्टेयर में लगभग 56 प्रतिशत एवं गेंहू फसल रकबा 5077.62 हेक्टेयर में लगभग 40 प्रतिशत क्षति हुई है।

       उप संचालक कृषि श्री एल.एम. भगत ने बताया कि कृषि विभाग के संयुक्त संचालक श्री आर.के. राठौर एवं वे स्वयं धमधा विकासखण्ड के ग्राम घोठा, नंदवाय और हिरेतरा में कृषकों के प्रक्षेत्र का निरीक्षण कर उपस्थित कृषकों को स्थानीय आपदा से हुए क्षति की जानकारी 72 घंटे भीतर देने हेतु बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर सूचना देने की समझाईश दी गई है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमित कृषकों को स्थानीय आपदा की स्थिति यथा अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, जलप्लावन, बादल फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से अधिसूचित फसल में नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। कृषक को क्षति पूर्ति का लाभ लेने हेतु बीमा कंपनी एचडीएफसी ईरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नम्बर 1800-266-0700 एवं 14447 तथा व्हाटसप नम्बर 7304524888 पर सीधे सूचना दे सकते है। इसके अलावा स्थानीय कृषि/राजस्व अधिकारी, संबंधित बैंक या जिला कृषि/राजस्व अधिकारी को लिखित रूप से निर्धारित समय-सीमा में 72 घण्टे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरा जैसे क्षति की मात्रा एवं क्षति के कारण सहित सूचित कर सकते है।

 

 

 

 

मृतक के परिजनों को 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता

 

       दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डबरापारा दक्षिण वार्ड -10, तहसील भिलाई-03 जिला दुर्ग निवासी श्री दयावंती देवी की विगत 04 मई 2022 को ’’टक्कर मारो और भाग जाओ’’ वाहन दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार कुन्दरापारा वार्ड नं 54 पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग निवासी अजय बघेल की विगत 19 फरवरी 2023 को  ’’टक्कर मारो और भाग जाओ’’ वाहन दुर्घटना होने से उपचार के दौरान 20 फरवरी 2023 को मृत्यु हो गई थी।

       उक्त दोनो घटनाओं में मृतकों के परिजन को प्रतिकर के रूप में कलेक्टर द्वारा स्व. दयावंती देवी के वैधानिक प्रतिनिधि श्री करमजीत सिंग सोनी (पुत्र) को 25 हजार रूपये एवं स्व. अजय बघेल के वैधानिक प्रतिनिधि श्रीमती राधिका बघेल (पत्नि) को 25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

 

 

 

 

मृतक के परिजन को मिली 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

 

       दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्घटना में मृतक के परिजन को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सेलूद तहसील पाटन जिला दुर्ग निवासी छत्तर सिंह की विगत 12 अगस्त 2023 को सांप काटने से उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

       कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप स्व. छत्तर सिंह की पत्नी श्रीमती वर्षा पटेल को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

 

 

 

होली के अवसर पर 25 मार्च 2024 को शुष्क दिवस घोषित

 

       दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने होली (जिस दिन रंग खेला जाय) पर मदिरा दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। मिली जानकारी के अनुसार 25 मार्च 2024 होली के अवसर पर जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकाने एवं लायसंस अर्थात् सी. एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ कम्पोजिट), एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ कम्पोजिट) एफ. एल. 3 (होटल बार), एफ.एल.-3 (क), एफ.एल.-3 (ग), एफ.एल. 4 (असैनिक विनोद गृह), एफ.एल.-4क (व्यवसायिक क्लब), एफ.एल. 7/8 (सैनिक कैंटीन) एवं भण्डारण भाण्डागार भिलाई पूर्णतः बंद रहेंगे। आदेश का कड़ाई से पालन कराने कहा गया है।

 

 

 

 

उद्यानिकी फसलों की नुकसान के संबंध में टोल फ्री नम्बर 1800-419-0344 में जानकारी दे सकते हैं किसान

72 घंटे के भीतर देनी होगी फसल क्षति की जानकारी
 

       दुर्ग। जिले में लगातार दो दिनों के बारिश के चलते जितने भी किसानों के फसलों के नुकसान हुआ है, वे अपने नुकसान की जानकारी बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर में दे सकते है। भारतीय कृषि बीमा कम्पनी के निर्धारित टोल फ्री नम्बर- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित टोल फ्री नम्बर 1800-419-0344 में फोन करके महत्वपूर्ण जानकारी जैसे किसान का नाम, फसल का नाम, जिले एवं ग्राम का नाम, खसरा नंबर एवं रकबा आदि बताकर किसान सूचना दर्ज करा सकते है। उद्यान विभाग के उपसंचालक से मिली जानकारी अनुसार योजनांतर्गत एडऑन कवर अंतर्गत ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाएँ जोखिम को स्थानीय आपदा के रूप में सम्मिलित किया गया है। स्थानीय आपदा की स्थिति में कृषक घटना के 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना सीधे एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 पर या लिखित रूप में बीमा कंपनी, संबंधित बैंक, स्थानीय उद्यानिकी विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को बीमित फसल के ब्योरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेगा। सूचना प्राप्त होने के पश्चात् 48 घंटे के भीतर संबंधित संस्था द्वारा बीमित फसल के ब्योरे क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण आदि की जानकारी से बीमा कपंनी को अवगत करायेंगे। फसल क्षति/हानि संबंधित सूचना मिलने पर क्रियान्वयक बीमा कंपनी क्षेत्र में फसल की हानि का आंकलन लगाने के लिए 48 घंटे के भीतर निर्धारित अर्हता रखने वाले हानि निर्धारकों की नियुक्ति करेगा तथा जिला स्तरीय संयुक्त समिति के द्वारा योजना के मार्गदर्शिका के प्रावधानानुसार 10 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति निर्धारित की जाएगी। बीमा कंपनी द्वारा 7 दिवस के भीतर प्रभावित कृषकों के आंकड़ों का सत्यापन योजना के वेबपोर्टल में किया जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा क्षति आंकलन रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा।

 

 

लोकसभा निर्वाचन-2024: जनप्रतिनिधियों के पास संलग्न कर्मचारियों की मूल विभाग में होगी वापसी

       दुर्ग। जिले में लोकसभा निर्वाचन-2024 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनप्रतिनिधियों को सचिवालयीन सहायता हेतु उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर उनके मूल विभाग में वापसी हेतु आदेशित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सुपेला भिलाई के सहायक ग्रेड-3 श्री दीपक कुमार नायक, शासकीय प्राथमिक शाला कृष्णा नगर सुपेला विकासखण्ड व जिला दुर्ग के सहायक शिक्षक (एल.बी.) श्री रविशंकर साहू, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोसानगर विकासखण्ड व जिला दुर्ग के व्याख्याता श्री राजेश कुमार पाण्डेय, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय झोला विकासखण्ड एवं जिला दुर्ग के शिक्षक श्री युवराज सिंह बेलचंदन, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिलाई के प्रशिक्षण अधिकारी विद्युतकार (सं) श्री भूपेश कुमार कौशिक और कार्यालय जिला योजना एवं सांख्यिकी दुर्ग के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्री संतोष संगणक को संबंधित मूल विभाग में तत्काल उपस्थिति देकर जिला कार्यालय को अवगत कराने कहा गया है।

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