छत्तीसगढ़दुर्ग

अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध

निर्वाचन कार्य संपादन हेतु जिन अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें भारमुक्त करने के निर्देश

आदेश तामील करने की जिम्मेदारी होगी कार्यालय प्रमुख की

अवकाश के दिन में भी खुलेंगे कार्यालय

निर्वाचन कर्त्तव्य से मुक्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज सहित कार्यालय प्रमुख की अनुशंसा जरूरी

       दुर्ग। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 को कर दी गई है, घोषणा दिनांक से ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी तत्काल निष्पादन किये जाने हेतु जिले में पदस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाई गई है। अति आवश्यक होने पर आवेदन कार्यालय प्रमुख परीक्षण कर अनुशंसा के साथ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार निर्वाचन कार्य संपादन हेतु निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण एमसीएमसी, कंट्रोल रूम, सी-विजिल सहित अन्य शाखाओं में जिन अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें तत्काल भारमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में केवल कार्यालयीन कार्य का हवाला देकर ड्यूटी आदेश निरस्त करने संबंधी पत्राचार मान्य नहीं होगा। निर्वाचन कार्य संपादन हेतु जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, उन्हें आदेश तामील करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय/विभाग प्रमुख की होगी। निर्वाचन ड्यूटी हेतु अवकाश के दिन भी कार्यालय खुलेंगे। निर्वाचन कर्त्तव्य से मुक्त करने संबंधी आवेदन आवश्यक दस्तावेज (स्वास्थ्यगत समस्या होने पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट) सहित कार्यालय प्रमुख अनुशंसा के साथ नोडल अधिकारी मतदान दल गठन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अवकाश अथवा निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त करने हेतु कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सीधे कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी में आवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे।

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