छत्तीसगढ़दुर्ग

संभाग स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा अधिकारियों को बतायी गई मतगणना की बारीकियां

प्रशिक्षण में दुर्ग, बेमेतरा एवं बालोद के अधिकारी हुए सम्मिलित

मतगणना स्थल पर मोबाईल प्रतिबंधित

       दुर्ग। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मतगणना कार्य 03 दिसम्बर 2023 को किया जाएगा। दुर्ग, बेमेतरा एवं बालोद जिले के लिए नियुक्त अधिकारियों को आज बीआईटी सभागार दुर्ग में प्रशिक्षण दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विहित नियमों का पालन करते हुए मतगणना कार्य संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक बिन्दुओं की विस्तार से जानकारी दी गई।

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग दुबे की मौजूदगी में राज्य निर्वाचन कार्यालय से आए निर्वाचन प्रशिक्षक श्री पुल्लक भट्टाचार्य, श्रीमती गीता देवांगन ने मतगणना के दौरान किए जाने वाले दायित्वों की विस्तार से जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया। मतगणना के संबंध में प्रमुख वैधानिक प्रावधानों, नियमों तथा मतगणना के दौरान कौन-कौन सी जरूरी सावधानी बरती जानी है एवं इस दौरान कौन-सी प्रारूप में आवश्यक प्रतिपूर्ति की जानी, इसकी जानकारी से अधिकारियों को अवगत कराया गया।

       विधानसभावार 14 टेबल में मतां मतों की गणना की जाएगी। प्रत्येक टेबल में एक सुपरवाईजर जो राजपत्रिक अधिकारी रेंक का होगा तथा एक गणना सहायक होंगे। प्रत्येक टेबल में माइक्रो आब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति तीन बार रेण्डोमाईजेशन कर किया जाएगा। पहली रेण्डोमाईजेशन जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में तथा दूसरा व तीसरा रेण्डोमाईजेशन आब्जर्वर की मौजूदगी में किया जाएगा। मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु निर्धारित लोगों को प्रवेश पास जारी किया जाएगा। मतगणना स्थल मंे मोबाईल लेकर प्रवेश वर्जित रहेगा। प्रशिक्षण में दुर्ग अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, श्री गोकुल रावटे, नगर निगम आयुक्त व अपर कलेक्टर श्री रोहित व्यास, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग दुबे सहित तीनों जिले के आर.ओ. और ए.आर.ओ. उपस्थित थे।

       प्रशिक्षण में बताया गया कि मतगणना स्थल पर मोबाईल ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। मतगणना स्थल पर रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसरों को भी मोबाईल रखने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल प्रेक्षक ही मोबाईल रख सकेंगे। मीडियाकर्मियों को मतगणना स्थल में बनाए गए मीडिया सेंटर तक ही मोबाईल ले जाने की अनुमति दी जाएगी।

       वीडियोग्राफी रेण्डमाईजेशन प्रक्रिया, स्ट्रांग रूम के खोले जाने, स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक ई.व्ही.एम. का परिवहन, मतगणना हॉल की व्यवस्थाओं, मतगणना प्रक्रिया, प्रेक्षकों द्वारा 02 ई.व्ही.एम. में गणना की, सुरक्षा व्यवस्थाओं की, अभ्यर्थी या अभ्यर्थी के अभिकर्ताओं की उपस्थिति की, परिणाम घोषणा प्रक्रिया की जाएगी। समस्त प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी की सी.डी. बनाकर रखना होगा। प्रशिक्षण में आज मतगणना कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने हेतु अधिकारियों को अनुशासन व शिष्टाचार के साथ मतगणना की बारीकियों के संबंध में गहन प्रशिक्षण दिया गया।

       इस दौरान मतगणना के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए उनका शत्-प्रतिशत् पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रशिक्षकों के द्वारा ई.व्ही.एम. की सील तोड़ने की विधि के अलावा संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर पुर्नगणना, लाट आदि की प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया कि दो उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में लाट निकाला जाएगा। लाट निकालने से पहले निर्वाचन आयोग से अनुमति लेना आवश्यक है। प्रशिक्षण में मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु मतगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा उम्मीदवारों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं तथा मीडियाकर्मियों को पहचान पत्र जारी किए जाने के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों की भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में मतगणना के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए प्रेेक्षकों की भूमिका के संबंध में भी जानकारी दी गई।

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने मतगणना कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व मौके पर उपस्थित उम्मीदवारों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों की जानकारी अनिवार्य रूप से देने को कहा।

       प्रशिक्षण के दौरान मतगणना केन्द्रों पर आधारभूत संरचना, मतगणना केन्द्रों में सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया सेंटर में आवश्यक सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, गणना हेतु मतगणना सामग्री, डाक मतपत्रों की गणना, ई.व्ही.एम. में दर्ज मतों की गणना, वीवीपीएटी स्लीप गणना, मतगणना की समाप्ति के पश्चात ईवीएम तथा निर्वाचन सामग्रियों को मुहरबंद करने और परिणाम की घोषणा के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारियां दी गई।

 

 

डेंगू की रोकथाम हेतु सघन अभियान

डेंगू के प्रकरण निरंक

       दुर्ग। दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें से भिलाई नगर निगम क्षेत्र व दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के अमले द्वारा डेंगू से संबंधित नियंत्रण व रोकथाम का कार्य निरंतर किया जा रहा है। आज 21 नवंबर 2023 को डेंगू एलिजा पॉजिटिव के प्रकरण निरंक है। वर्तमान में डेंगू एलिजा पॉजिटिव 01 मरीज भर्ती है। सभी डेंगू मरीज व संभावित मरीज के निवास क्षेत्रों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा मास्किटो सोर्स रिडक्शन का कार्य दैनिक रूप से किया गया है। नगर निगम भिलाई, चरोदा रिसाली जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं नगर निगम दुर्ग की टीम के द्वारा लगातार डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा नष्टीकरण के लिए टेमीफॉस एवं एडिस मच्छर को नष्ट करने के लिए मेलाथियॉन से फागिंग का कार्य किया जा रहा है।

       मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. पी. मेश्राम के अनुसार डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली नगर निगम जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण व शहरीय की टीम द्वारा कुल 185299 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जांच किये कुलर पानी टंकी व अन्य कंटेनर की संख्या-210275 जिनमें से 86254 खाली कराये गये। सभी कटेनरों में 119795 स्थानों में टेमीफास डालकर लार्वा का नष्टीकरण किया गया, 181291 पाम्पलेट के माध्यम से डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दी गयी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, सभी नगर निगम एवं मीडिया के द्वारा लगातार लोगों से यह अपील की जा रही है कि सप्ताह में एक दिन शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाना डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उचित होगा। उस दिन घर के सारे कन्टेनर जैसे कुलर, पानी टंकी व अन्य जिसमें बारिश का पानी एकत्रित हो उत्तको समतल जगह में उस पानी की निकासी की जाये। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कारगर होगा। अपील नही मानने पर यदि किसी घर मे पहली बार लार्वा मिलता है तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा समझाईश दी जाएगी और दुसरी बार लार्वा मिलने पर 500 रू. से लेकर 5000रू. तक का अर्थदंड वसूला जाएगा जिसकी जवाबदारी स्वयं की होगी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. पी. मेश्राम एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सी. बी. एस. बंजारे के द्वारा लोगो से यह अपील की गई है, कि बुखार आने पर मलेरिया एवं डेंगू की जाँच की जाये। डेंगू एवं मलेरिया की जाँच जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सभी सामु.स्वा. केन्द्र व प्राथ. स्वा.के. शहरी प्राथ. स्वा. केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में जॉच निःशुल्क किया जा रहा है। जाँच के उपरान्त ही डॉक्टर के परामर्श से दवा लेना उचित होगा।

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